टैक्स विमूल्यन का दावा करने के लिए कार खरीद रहे हो? दोबारा सोचिये!

टैक्स देनदारी कम करके इनकम टैक्स बचाने के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको कार या ऐसी कोई डेप्रिसिएटिंग एसेट्स – लैपटॉप, मोबाइल फोन, आदि खरीदने की सलाह देते हैं।

लेकिन क्या केवल करों का भुगतान करने के लिए भारी खर्च करना व्यावहारिक रूप से कोई अर्थ है?

आइए इसे 10 लाख रुपये की कार खरीदने के एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं।

यदि आप १० लाख रुपये की कार खरीदते हैं, तो आप उस कार के १० लाख रुपये मूल्य के विमूल्यन का दावा कुछ वर्षों की अवधि में, कार के लिखित मूल्य, यानी १५% प्रति वर्ष कर सकते हैं।

कार पर विमूल्यन का दावा आपकी इनकम को विमूल्यन कीमत, यानि १५% से कम कर देगा।

विमूल्यन कीमत पर टैक्स देनदारी आपकी फर्म के आयकर स्लैब के अनुसार 25% से 30% की सीमा में होगी।

इस प्रकार कुल मिलाकर जो आयकर लाभ आपको मिलेगा वह कुल का लगभग 25% से 30% होगा।

यानी हमारे उदाहरण में हमें 2.5 लाख से 3 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है।

उस कार को खरीदने के पहले 20 वर्षों के लिए, नीचे दी गई टेबल यह बताती है कि कीमत और टैक्स देनदारी का लाभ किस प्रकार बनेगा।

YearWritten Down Value of CarDepreciationBenefit @ 30%
1st Year10,00,0001,50,00045,000
2nd Year8,50,0001,27,50038,250
3rd Year7,22,5001,08,37532,512
4th Year6,14,12592,11827,635
5th Year5,22,00778,30123,490
6th Year4,43,70566,55619,967
7th Year3,77,15056,57216,972
8th Year3,20,57748,08714,426
9th Year2,72,49140,87412,262
10th Year2,31,61734,74310,423
11th Year1,96,87429,5318,859
12th Year1,67,34325,1017,530
13th Year1,42,24221,3366,401
14th Year1,20,90518,1365,441
15th Year1,02,77015,4154,625
16th Year87,35413,1033,931
17th Year74,25111,1383,341
18th Year63,1139,4672,840
19th Year53,6468,0472,414
20th Year45,5996,8402,052
Total Benefit2,88,372
Tax benefit of Rs 2,88,372 over a period of 20 years on upfront expenses of 10 lakhs

जैसा कि ऊपर दी गई टेबल में लिखा हुआ है, 20 वर्षों में हमें पहले 10 लाख रुपये का खर्च करने के बाद 2.88 लाख रुपये का टैक्स का लाभ मिलता है।

विमूल्यन का दावा करने के लिए विमूल्यन संपत्ति खरीदना एक बेतुका निर्णय है।

यह एक घाटे में डालने वाला निर्णय भी है, आखिरकार, हम बेहतर स्थिति में होंगे यदि हम केवल विमूल्यन के लिए खरीदने के बजाय टैक्स का भुगतान करते हैं, और टैक्स के बाद की कीमत को स्टॉक्स और अन्य लाभदायक निवेशों में निवेश करते हैं।

हम आयकर का भुगतान तब करते हैं जब हमारे पास “इनकम” होती है, जिसका हमें देय टैक्स को बचाने के लिए सही से अनुकूलन करना चाहिए। लेकिन ऐसा करने में, हमें अपनी बचत को इस तरह से बाधा में नहीं डालना चाहिए, जहां, आयकर की कुछ कीमत का भुगतान न करने के लिए, हम अपनी वर्तमान इनकम की भविष्य की पर्चेसिंग पावर को बचत और निवेश न करके नष्ट कर रहे हैं।

टैक्स चुकाने के बाद बची हुई रकम को निवेश करने से आपको क्या हासिल होगा?

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